विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन

विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन
उपभोक्ता रहें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक
करौली, 15 मार्च।जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर की अध्यक्षता में सोमवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उन्होेंने बताया कि उपभोक्तओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। श्री गुर्जर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस की जिला स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होने प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों एवं पर्यावरण के नुकसान की रोकथाम के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। उन्होने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, उपभोक्ता शिकायत कहा दर्ज कराये, परिवाद कौन दायर कर सकता है आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है वह उस वस्तु या सेवा का उपभोक्ता होता है।प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकार प्राप्त होते है जिनमें सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल है।
उन्होने बताया कि उपभोक्ताआंे को उनके कर्तव्यों जैसे माल का कैशमीमो लेना, वस्तुओं को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण को ध्यान से पढना, खरीददारी करते समय आईएसआई एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता देना, वस्तु और सेवा में कमी होने पर शिकायत दर्ज करवाना आदि के प्रति जागरूक रहना चाहिए।इसके साथ ही उन्होने बताया कि यदि वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिये चाही गई रकम बीस लाख रूपये है तो जिले में स्थापित जिला मंच मंे, बीस लाख से एक करोड रू तक होने पर राज्य में स्थापित राज्य आयोग में, एक करोड से अधिक होेने पर दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।उन्होने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता परिवाद भी दायर कर सकता है जिसके तहत उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच से राहत मिलती है।
कार्यशाला मे अति. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने भी कहा कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय पूरी सावधानी के साथ उसकी कीमत प्रिंट रेट से अधिक नही हो, एक्सपाईरी नही हो यह जांच लेना चाहिए साथ ही क्रय किये गये सामाना का पक्का विल लें इसके लिये उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगो को भी जागरूक करना होगा तभी उपभोक्ता दिवस की साथर्कता सिद्ध होगी। रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य सीताराम शर्मा व चंदा शर्मा, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल शर्मा सहित मीडियाकर्मी उपस्थित थे।