सरकारी कार्यालयों मे एकल उपयोग प्लास्टिक आईटम पर प्रतिबंध
करौली, 16 मार्च। अति. जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्था आदि मे एकल उपयोग प्लास्टिक आईटम पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होने बताया कि सभी प्रकार के कैरी बैग, पॉलीस्टीरीन, थर्माकॉल, डिस्पोजल कप, ग्लास, प्लेट्स, प्लास्टिक से निर्मित चम्मच इत्यादि, सिंगल यूज पीईटी पानी की बोेतल, बैनर्स, फलैग्स, फाईल कवर इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है।