अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कार्मिक करौली

अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कार्मिक
करौली,19 अप्रैल।उपखण्ड मजिस्ट्रेट देवेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये उपखण्ड क्षेत्र करौली में नियुक्त सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कार्मिक बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे तथा विशेष परिस्थिति में मुख्यालय छोडने के लिए उनके कार्यालय द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।