धौलपुर ब हिंडौन में प्रशासन ने लाकडाउन के प्राबधानो में कुछ छूट प्रदान की

व्यापारियों की तरफ से किये जा रहे लाकडाउन के विरोध का सरकार ब प्रशासन पर असर नजरआने लगा है। शादी विवाहो के सीजन को देखते हुए सम्भाग में धौलपुर ब हिंडौन में प्रशासन ने लाकडाउन के प्राबधानो में कुछ छूट प्रदान की है। प्राप्त आदेशो के अनुसार 22 ब 23 अप्रैल के लिए सिर्फ 2 दिनों के लिए छूट संवंधी आदेश जारी किये गए है। बताया गया है कि इन दो दिनों में धौलपुर में प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक परचून डेयरी, सब्जी ब मिठाई की अनुमत दुकाने तथा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ज्वेलरी, रेडीमेड, गारमेंट्स, कपड़ा ब टेलर की दुकानें खोले जाने के आदेश किये गए है जारी। इसी तरह हिंडौन में दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक वैवाहिक सामान की डिलीवरी हेतु ज्वैलरी, फर्नीचर, एसी, टीवी, कूलर, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा ब टेलर की दुकानों को कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करते हुए खोले जाने की दी गई है अनुमति। करौली में खाद्य पदार्थ एवं किराना की दुकान पूर्व के आदेशों की तरह खुली रहेंगी। आदेशो में यह स्पस्ट किया गया है कि बाजारों में दुकानों को खोलने की यह छूट सिर्फ दो दिन ही रहेगी जारी।