दाल व्यापारियों के लिये रजिस्टर संधारण करने के संबंध मे निर्देश जारी करौली

दाल व्यापारियों के लिये रजिस्टर संधारण करने के संबंध मे निर्देश जारी
करौली, 21 मई। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि रात्य सरकार द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु आदेश 1980 मे सम्मलित दालों का व्यापार विनियमित किया जाना जनहित मे आवश्यक है। इसके तहत आदेश के खंड 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक दाल व्यापारियों को निर्देश दिये गये है कि प्रमाणित शुदा स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप मे संधारित किया जायेगा। साबुत या दली हुई दाल को अलग अलग दर्शाया जायेगा। प्रत्येक व्यापारी के द्वारा दाल के वास्तविक गोदाम, भंडारण स्थल का पता एवं विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। दर्ज स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर स्टॉक का भंडारण नही किया जायेगा। स्टॉक की सूचना साप्ताहिक आधार पर सप्ताह समाप्त होने के 3 दिवस मे साप्ताहिक विवरण की सूचना तैयार कर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक व्यापारी क्रय-विक्रय परिपत्रों का लेखा संधारण करेगें। उन्होने बताया कि यह नियम सभी प्रकार की दालों का स्टॉक सम्मलित करते हुए 5 क्विटंल की मात्रा तक रखने वाले खुदरा व्यापारियों पर लागू नही होगा।