कोरोना मे वरदान बनी पालनहार योजना – करौली

कोरोना मे वरदान बनी पालनहार योजना
करौली, 8 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना से करौली जिले के पात्र विधवा माता के बच्चे, तालाकशुदा, परित्यक्ता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस से पीडित माता पिता के बच्चे, एचआईवी एड्स से पीडित माता पिता के बच्चों को मई माह तक का भगुतान किया जा चुका है इस भुगतान से पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला है। यह उसी की देन है कि पालनहार योजना कोरोना काल मे उनके लिये वरदान बनी है। योजना के तहत विभाग की सहायक निदेशक रिंकी किराड ने बताया कि लॉकडाउन अवधि मे लाभार्थियांें के बैंक खाते मे प्रतिमाह राशि हस्तान्तरण से जिले मे 7000 परिवारों के 14000 बच्चों को माह मई 2021 तक की सहायता राशि सीधे ही उनके खातो मे जमा करवाई गई। पालनहार योजना के तहत 10 श्रेणियों मे लाभ दिया जा रहा है। जिनमे अनाथ बच्चे, निराश्रित पेेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, तालाकशुदा, परित्यक्ता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस से पीडित माता पिता के बच्चे, एचआईवी एड्स से पीडित माता पिता के बच्चों को 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रू प्रति बच्चा, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रू प्रति माह प्रति बच्चा, विधवा पालनहार को छोडकर अन्य सभी मे बच्चों को प्रति वर्ष 2000 रू अतिरिक्त एक मुश्त उनके खाते मे जमा कराई जा रही है।
उन्होने बताया कि यदि उक्त श्रेणी मे पात्र कोई बालक-बालिका पालनहार योजना से वंचित है तो उसकी सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग अथवा चाईल्ड लाईन-1098 पर दी जा सकती है। पालनहार योजना हेतु आवेदन किसी भी नजदीकी ई-मित्र सेवा केन्द्र के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर किया जा सकता है।
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