ब्लाईंड मर्डर का पर्दाफाश

ब्लाईंड मर्डर का पर्दाफाश –
 भूरा माली की हत्या के आरोपी धनसिंह, जनक, हरिसिंह एवं मृतक की पत्नि को किया गिरफ्तार –
 मृतक की पत्नि व प्रेमी ने ही रची थी हत्या की साजिश-
 प्रेम प्रसंग से जुडा है पूरा मामला-
पुलिस अधीक्षक करौली मृदुल कच्छावा ने बताया कि दिनांक 15.08.2021 को भूरा माली की तोलिया से फंदा लगाकर की गई हत्या के आरोपी 1. धनसिंह पुत्र रामली माली निवासी छीपघटा मोहली थाना सदर करौली 2. हरीसिंह पुत्र रतन माली निवासी दुर्गसीघटा नदी बरखेडा थाना कोतवाली करौली 3. जनक पुत्र ग्यारसा माली निवासी रामपुर धाबई हाल कोटे मामचारी थाना सदर करौली 4. श्रीमती सुरती उर्फ सुरतो पत्नी स्व0 भूरा माली निवासी कोटे मामचारी थाना सदर करौली को बादलपुल व कोटे गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।
ऽ घटना का विवरण- दिनांक 15.08.21 को सामान्य चिकित्सालय करौली में श्री विनोद पुत्र भूरा माली निवासी कोटा मामचारी थाना सदर करौली ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की मेरे पिता भूरा माली पुत्र श्री कजोडया माली जाति माली निवासी कोटा मामचारी थाना सदर करौली जो रोजाना की तरह साईकिल लेकर करौली सीमेन्ट उतारने की कहकर दिनांक 14.08.2021 को समय सुबह 6-7 बजे निकला था। शाम को घर नही पहुंचा। आज सुबह 9.30- 10 बजे मुझे सूचना मिली की एक लाश आलमपुर की घाटी महोली में पडी है जो मेरे पिता भूरा माली की थी। जिसको किसी अज्ञात व्यक्तियों ने मार दिया। जिसके गले में तोलिया का फंदा लगा हुआ है शरीर में मारपीट की चोटे है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जावें। आदि पर प्रकरण संख्या 180/21 धारा 302 आईपीसी दिनांक 15.08.2021 को थाना सदर करौली पर पंजीबद्व किया गया।
ऽ घटना की गम्भीरता- प्रकरण की गम्भीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक करौली ने स्वयं के निर्देशन में श्री प्रकाश चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली, वृत्ताधिकारी करौली श्री मनराज मीणा के नेतृत्व में थानाधिकारी सदर करौली अमित कुमार उपनिरीक्षक, साईबर सैल करौली की टीम का गठन कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये।
ऽ वारदात करने का तरीका- मृतक भूरा की पत्नी सुरती अपने पति से परेशान थी, मृतक भूरा शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गाली गलौंच करता था व अपनी जमीन को बेचने की धमकी देता था। मृतक की पत्नी सुरती का जनक के साथ अवैध संबंध होने के कारण मृतक की पत्नी ने भूरा को मरवाने के लिए जनक से कहा। जनक ने 25000 रूपये की बात कर धनसिंह व हरीसिंह को साई के तौर पर 5000 रूपये दिये। दिनांक 14.08.2021 को धनसिंह व हरीसिंह मृतक भूरा को अधिक शराब पिलाकर मनोहरपुरा वाली होटल पर मुर्गा खाने की पार्टी के बहाने ले गये और वहां भूरा को अधिक शराब पिला दी और होटल से मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 34 एसजे 0794 पर दल्लापुरा आलमपुर की घाटी होते हुए महोली की घाटी के पास ले आये और नयापुरा जाने वाले कच्चे रास्ते में भूरा का गला घोंट कर हरीसिंह व धनसिंह द्वारा हत्या कर दी और हत्या की सूचना धनसिंह द्वारा अपने मोबाईल से जनक के मोबाईल पर दी गई। जनक द्वारा हत्या की सूचना मृतक की पत्नी सुरती को दी गई। हरीसिंह द्वारा मृतक के मोबाईल को जेब से निकाल कर अपने साथ ले जाना स्वीकार किया है।
ऽ टीम द्वारा किये गये प्रयास- गठित टीम द्वारा दिन-रात कडी मेहनत कर घटना में लिप्त आरोपियों की जानकारी हेतु मृतक के परिजनों एवं घटनास्थनल के आसपास लोगों से पूछताछ की गई। मृतक भूरा को अंतिम समय किसके साथ देखा गया की मालूमात की गई। मृतक भूरा, उसकी पत्नी सुरती, लडका विनोद के द्वारा घटना दिनांक 14.08.2021 को सम्पर्क करने वालों को तकनीकी विश्लेषण के आधार पर चिन्हित किया गया। दिनांक 21.08.2021 को श्री नेमीचन्द कानि. 412 ने थानाधिकारी सदर करौली अमित कुमार उपनिरीक्षक को सूचना दी की भूरा की हत्या करने वाले धनसिंह, जनक, हरिसिंह व मृतक की पत्नी सुरती को बादलपुर गांव में देखा गया। जिस पर थानाधिकारी सदर करौली अमित कुमार उप निरीक्षक, गिरधारी लाल हैड कानि. 1563, मुन्नी देवी हैड कानि. 1664, नेमीचन्द कानि. 412, विजय सिंह कानि. 482, धवल कानि. 1102, दीपेन्द्र कानि. 351, गगन कानि. 375, रमाकान्त चालक 183 थाना सदर करौली, मनीष कुमार कानि. 238 साईबर सैल करौली द्वारा भूरा की हत्या करने में लिप्त आरोपियों 1. धनसिंह पुत्र रामली माली निवासी छीपघटा मोहली थाना सदर करौली 2. हरीसिंह पुत्र रतन माली निवासी दुर्गसीघटा नदी बरखेडा थाना कोतवाली करौली 3. जनक पुत्र ग्यारसा माली निवासी रामपुर धाबई हाल कोटे मामचारी थाना सदर करौली 4. श्रीमती सुरती उर्फ सुरतो पत्नी स्व0 भूरा माली निवासी कोटे मामचारी थाना सदर करौली को बादलपुर व कोटे गांव से दस्तयाब किया गया।
ऽ गिरफ्तार आरोपीयों का विवरण-
1. धनसिंह पुत्र रामली माली निवासी छीपघटा मोहली थाना सदर करौली
2. हरीसिंह पुत्र रतन माली निवासी दुर्गसीघटा नदी बरखेडा थाना कोतवाली करौली
3. जनक पुत्र ग्यारसा माली निवासी रामपुर धाबई हाल कोटे मामचारी थाना सदर करौली
4. श्रीमती सुरती उर्फ सुरतो पत्नी स्व0 भूरा माली निवासी कोटे मामचारी थाना सदर करौली
विशेष भूमिका:- सम्पूर्ण कार्यवाही में मनीष कानि. 238 एवं नेमीचन्द कानि. 412 की सराहनीय भूमिका रही है।