जिले मे वर्ष 2021-22 में सौर उर्जा पंप परियोजना हेतु अनुसूचित जाति मद में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर – करौली

जिले मे वर्ष 2021-22 में सौर उर्जा पंप परियोजना हेतु अनुसूचित जाति मद में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर
करौली, 26 अगस्त। सहायक निदेशक उद्यान करौली बत्तीलाल मीना ने बताया कि पीएम कुसुम योजनान्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है तथा पंचायत समिति सपोटरा मे त्ॅैस्प्च् योजनान्तर्गत आने वाले 30 गांवों के कृषकोे को 75 प्रतिशत अनुदान देय है।जिले मे सोलर पंप के 3,5,7.5 एचपी के कुल 108 जिनमे सामान्य के 70, अनुसूचित जन जाति के 28 व अनुसूचित जाति के 10 है के भौतिक लक्ष्य आवंटित हुए थे जिसमे से सामान्य व अनुसूचित जन जाति पद के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो चुकी है परन्तु अनुसूचित जाति मद मे केवल 2 ऑनलाईन पत्रावलियों के प्राप्त होने के कारण 2 कृषको को ही लाभान्वित किया गया है। उन्होने बताया कि कृषक पत्रावलियों को ऑनलाईन करवा सकते है पत्रावलियों मे अनुदान के इच्छुक कृषको के पास 3 एचपी सोलर पंप स्थापित करवाने के लिये न्यूनतम 0.4 हैक्टर, 5 एचपी के लिये 0.75 हैक्टर, 7.5 एचपी के लिये 1 हैक्टर तथा 10 एचपी के लिये 2 हैक्टर तक भू स्वामित्व होना आवश्यक है। 10 एचपी का सोलर पंप संयंत्र लगवाने वाले कृषकों को केवल 7.5 एचपी तक का ही अनुदान देय है शेष अंतर राशि संबंधित फर्म को ही जमा करवानी होगी। कृषक के पास ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लॉ टनल, न्यूनतम 0.4 हैक्टर मे ड्रिप पर सब्जियां, फूल, फल, कृषि फसल ली जा रही हो या फब्बारा व मिनी फब्बारा लेने वाले कृषक भी पात्र होगें।इसके अलावा उन्होने बताया कि कृषक के पास जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पॉण्ड, जल हौज या भूमिगत जल स्त्रोत की व्यवस्था होना आवश्यक है।कृषक के पास कृषि कनेक्शन नही होना चाहिए।सौर उर्जा पंप परियोजना की कृषक पत्रावलियों को ऑनलाईन माध्यम से ही प्राप्त किया जायेगा। जिसमे जमाबंदी, आधार, जनआधार कार्ड, भामाशाह, सिंचाई प्रमाण पत्र, टेªस नक्शा व संबंधित ऐम्पेनल्ड फर्म का कोटेशन इत्यादि संलग्न करना आवश्यक है। उन्होने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कृषक जिले के कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान विभाग कलेक्ट्रेट के कमरा नं. 217 मे योजना प्रभारी एवं कृषि अधिकारी हरभजन मीना से मों.नं. 9828681985 पर संपर्क कर सकते है।