पूर्वी राजस्थान में आतंक का पर्याय बने कोड़िया गैंग मुख्य सरगना सहित तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

करौली पुलिस की बडी कार्यवाहीः-
पूर्वी राजस्थान में आतंक का पर्याय बने कोड़िया गैंग मुख्य सरगना 5000 रूपये के ईनामी बदमाश लाला कोढिया सहित तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार:- हथियारों का जखीरा बरामदः-श्रीमहावीरजी
एक बंदूक (पौना) 12 बोर, 4 अवैध देशी कट्टा, 9 कारतूस मय परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो गाडी बरामद:-
जिला स्पेशल टीम एवं थाना श्रीमहावीरजी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही:-
फायरिंग कर दहशत फैलाने व जानलेवा हमला, के आधा दर्जन संगीन प्रकरणों में थे वांछित:-
गिरफ्तार गैंग के सदस्यों विरूद्व आर्म्स एक्ट के नवीन प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी-
पुलिस अधीक्षक करौली श्री शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ‘’Operation Clean Sweep” & “Operation Wanted” के तहत जिला स्पेशल टीम एवं थानाधिकारी श्रीमहावीरजी धर्मसिंह उप निरीक्षक मय टीम द्वारा सयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पूर्वी राजस्थान में आतंक का पर्याय बने 5000/- रूपये के ईनामी बदमाश लाला कोढिया गैंग के मुख्य सरगना लाला उर्फ कमल किशोर पुत्र काडूराम उर्फ काड्या जाति मीना निवासी कोढिया थाना श्रीमहावीरजी व उसके मुख्य सहयोगी गैंग के सक्रिय सदस्य 2000/- रूपये के ईनामी बदमाश पप्पू उर्फ पीएल पुत्र गोपाल मीना जाति मीना निवासी भडक्या थाना कुडगाव तथा ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र मानसिह उम्र 26 साल जाति मीना निवासी नयागाव थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को एक बंदूक (पौना) 12 बोर, 4 अवैध देशी कट्टा, 9 कारतूस मय परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो गाडी सहित गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।
ज्ञातव्य रहे कि थाना श्रीमहावीरजी जिला करौली के कोडिया गांव मे दो गैंग सक्रिय है जिनमें से एक भूरू कोडिया गैग जिसका सरगना भूरू उर्फ भूरसिह मीना निवासी कोडिया है व गैंग के सक्रिय सदस्य उसके दोनो भाई राजेश मीना व राजकुमार मीना तथा उनका चचेरा भाई अजय उर्फ हन्नी मीना है। उक्त गैंग को थाना महावीरजी पुलिस द्वारा पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी गैंग लाला कोडिया गैग है, जिसका मुख्य सरगना लाला उर्फ कमलकिशोर मीना निवासी कोडिया है उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य पप्पू उर्फ पीएल मीना निवासी भडक्या थाना कुडगाव व ओमप्रकाश उर्फ ओपी मीना निवासी नयागाव थाना सरमथुरा जिला धौलपुर व हिस्ट्रीशीटर मुकेश मीना निवासी गांवडी है। भूरू कोडिया व लाला कोडिया गैग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे उक्त दोनो गैंगों मे कभी भी गैगवार की घटना हो सकती थी।
जिला करौली में दिनांक 10.01.2022 को रात्रि के समय थाना सदर हिण्डौन क्षेत्र के गॉव कोटरा ढहर में कोढिया गैंग के सदस्य लाला उर्फ कमलकिशोर, पी.एल. उर्फ पप्पू मीना, ओपी उर्फ ओमप्रकाश मीना द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी एवं सोशल मीडिया पर गैंगवार होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। पुलिस अधीक्षक करौली श्री शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चन्द के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर, जिला स्पेशल टीम व समस्त वृŸााधिकारी/थानाधिकारीगणों को उक्त शातिर गैंग को शीघ्र अति-शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश प्रदान किये गये।
जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी श्रीमहावीरजी द्वारा आ-सूचना संकलन कर दिनांक 19.01.2022 को थानाधिकारी श्रीमहावीरजी धर्मसिंह उप निरीक्षक मय जाप्ता व डीएसटी टीम प्रभारी यदुवीरसिंह उप निरीक्षक के गश्त चैकिग तलाश गुण्डा बदमाशान के इलाका थाना रवाना हुआ दौराने तलाश बदमाशान कानि नमोनारायण कानि 396 डीएसटी करौली को जरिये मुखविर सूचना मिली कि एक बोलेरो गाडी नं RJ 17 UA 6668 रानौली की तरफ से किरवाडा को आ रही है। जिसमे बदमाश है और उनके पास अवैध हथियार है। इस सूचना पर मन थानाधिकारी धर्मसिह मय हमराही जाप्ते के रवाना होकर किरवाडा गाव से आगे भोटवाडा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के मोड के पास रानौली की तरफ जाने वाली सडक पर पहुचकर नाकाबंदी प्रारम्भ की गई। दौराने नाकाबंदी एक बोलेरो गाडी RJ 17 UA 6668 रानौली की तरफ से तेज गति से आती हुई दिखाई दी तभी उक्त बोलेरो गाडी का चालक बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर एकदम बोलेरो गाडी को वापस करने लगा जिस पर मन थानाधिकारी मय हमराही जाप्ता ने तत्पतरता दिखाते हुूये उक्त बोलेरो गाडी का पीछा किया तो उक्त बोलेरो गाडी चालक से बोलेरो गाडी बैक नही हो पाई और बोलेरो गाडी से तीन व्यक्ति उतरकर बोलेरो को सडक पर छोडकर खेतो की तरफ भागने लगे जिनको हमराही जाप्ते मे से नमोनाराण कानि 396, एस.के कंवर कानि 1338, विक्रमसिह कानि 1337 ने अदम्य साहस व बहादुरी का परिचय देते हुये पकडा और उक्त तीनो शक्सो को थानाधिकारी मय हमराही जाप्ता ने सावधानीपूर्वक पकडकर उक्त तीनो शक्सो से नाम पता पूछा व चैक किया तो एक ने अपना नाम कमलकिशोर उर्फ लाला पुत्र काडूराम उर्फ काडया निवासी कोडिया थाना श्रीमहावीरजी का होना बताया जो कि इनामी बदमाश है जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा 5000 रूपये का ईनाम घोषित है। जिसके कब्जे से एक एक बंदूक एकनाली (पौना) 12 बोर व एक देशी कटटा 315 बोर व 2 जिदा कारतूस 12 बोर व 2 जिदा कारतूस 315 बोर मिले दूसरे ने अपना नाम पप्पू उर्फ पीएल पुत्र गोपाल मीना उम्र 25 साल जाति मीना निवासी भडक्या थाना कुडगाव जिला करौली का होना बताया जो कि इनामी बदमाश है जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा 2000 रूपये का ईनाम घोषित है, जिसके कब्जे से एक देशी कटटा 12 बोर व एक देशी कटटा 315 बोर व 2 जिदा कारतूस 12 बोर व 2 जिदा कारतूस 315 बोर मिले। तीसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र मानसिह उम्र 26 साल जाति मीना निवासी नयागाव थाना सरमथुरा जिला धौलपुर होना बताया जिसके कब्जे से एक अवैध देशी कटटा 315 बोर व एक जिदा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। उक्त तीनो बदमाश लाला कोडिया संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य है। जिस पर थाना श्रीमहावीरजी पर प्रकरण संख्या 18/22 धारा 3/25 (6) आर्म्स एक्ट में पंजीबद्व किया गया।
गिरफ्तार शुदा गैंग कमल किशोर उर्फ लाला पुत्र काडूराम उर्फ काडया उम्र 24 जाति मीना निवासी कोडिया थाना श्रीमहावीरजी भरतपुर संभाग में आंतक की पर्याय बनी लाला कोडिया गैंग का मुख्य सरगना है बदमाश लाला उर्फ कमलकिशोर हत्या का प्रयास व अवैध हथियार रखने एव मारपीट करने आदि के अपराध करने का आदतन अपराधी है जिसके विरूद्व हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार सम्बन्धी कुल 5 प्रकरण पंजीबद्व है एव ंलाला कोडिया गैग का सक्रिय सदस्य पप्पू उर्फ पीएल पुत्र गोपाल मीना उम्र 25 साल जाति मीना निवासी भडक्या थाना कुडगाव जिला करौली शातिर किस्म का बदमाश हैं जिसके विरुद्ध डकैती,छेडछाड पोक्सो, हत्या का प्रयास,अपहरण, मारपीट, अवैध हथियार,सरकारी कर्मचारियो पर हमले व सरकारी संपत्ति की तोडफोड के कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। बदमाश ओमप्रकाश उर्फ ओपी पुत्र मानसिह उम्र 26 साल जाति मीना निवासी नयागाव थाना सरमथुरा जिला धौलपुर के विरूद्ध अवैध हथ्यिार ,अवैध शराब के कुल 2 प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तारशुदा आरोपियों से कडाई से पूछताछ की जा रही हैै। कई वारदातो का खुलासा होने की संभावना है।
पुलिस अधीक्षक करौली श्री शैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया ने बताया कि ‘’Operation Clean Sweep” के तहत अवैध हथियारों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही की जावेगी तथा गिरफ्तार शुदा गैंग के सदस्यों के विरूद्व आर्म्स एक्ट के नवीन प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, नवीन आर्म्स एक्ट वर्ष 2019 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है-
वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट में किये गये नवीन प्रावधानों के अनुसार आर्म्स एक्ट में वर्धित दण्ड का प्रावधान किये गये है-
प्रावधान- विवाह आदि समारोह पर किये जाने वाली हर्ष फायरिंग में भी दण्डात्मक प्रावधान किये गये है आमजन को भयभीत किये जाने हेतु अपराधी गिरोह (गैंगस्) व इनके सदस्यों द्वारा हथियारों के प्रदर्शन व उनके द्वारा की जाने वाली फायरिंग के सम्बंध में भी कडे दण्डात्मक प्रावधान किये गये है, इसी प्रकार अवैध हथियारों को सोशल मीडिया के माध्यम से डी.पी. लगाना व फोटो प्रसारित करना भी दण्डनीय किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 11 के उल्लघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के आयुध या गोला बारूद को भारत लाने व ले जाने वालांे व धारा 25 (1) (क) (ख) (घ) का अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों को जहॉ पूर्व अधिनियम में तीन वर्ष से सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान था वही नवीन अधिनियम में उक्त अपराध कारित करने वालों को सात वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित करने का कडा प्रावधान जोडा गया है। इसके अलावा नवीन अधिनियम में बल का प्रयोग करके पुलिस या शस्त्र बलों से अग्नायुध छीन लेने वाले अपराधियों को 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का नवीन प्रावधान जोडा गया है। नवीन अधिनियम में अग्नायुध व गोला बारूद के अवैध व्यापार में सम्मलित होने या उसमें सहायता करने करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डित किये जाने के कडे प्रावधान किये गये है। नवीन एक्ट में जोडी गई नई धारा 25 (7) के अनुसार जो कोई किसी संगठित अपराध के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से मूल अधिनियम की धारा 5, 6 ,11 के उल्लघंन में कोई अपराध कारित करता है तो उसे 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का कडा विधिक प्रावधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 27 (3) के अनुसार जो कोई किन्ही प्रतिसिष्द्व आयुध्धों या गोला बारूद के प्रयोग में लायेगा धारा 7 उल्लघंन में कोई कार्य करेगा और ऐसा प्रयोग व कार्य का परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु दण्ड और जुर्माना नवीन अधिनियम की धारा 27 (3) आर्म्स एक्ट में सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास। यहॉ यह भी काबिले गौर है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में एक लाईसैंस पर तीन हथियार जारी हो चुके है उनमें से एक हथियार को सम्बंधित आर्म्स डीलर अथवा शस्त्रागार में जमा कराये जाने के सम्बंध में नये एक्ट के प्रावधान की जानकारी अभी तक सभी लोगों को नहीं हो पायी है जिसके सम्बंध में हथियार जारी करने वाले कार्यालय से पत्राचार व समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करना उचित रहेगा। क्योकि एक वर्ष के बाद ऐसे हथियार स्वतः ही अवैध हो जायेगें तथा ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति धारकों को दण्डिक प्रावधानों का शिकार होना पड सकता है।
आमजन से अपील है कि अवैध हथियारों के बारे में कोई सूचना हो तो वह तुरन्त पुलिस नियत्रंण कक्ष करौली के टेलीफोन नम्बर 07464-220477/100 तथा मोबाईल/वाट्सअप नम्बर 8764864585/9530437313 पर दे आप द्वारा दी गई जानकारी व आपकी पहचान गुप्त रखी जावेगी।