हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास-करौली

करौली  हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा आजीवन कारावास के साथ ₹50000 का जुर्माना,एडीजे जगमोहन अग्रवाल ने सुनाया फैसला,आरोपी रामबाबू मीणा है सांथल पुर मंडरायल निवासी, आरोपी ने वर्ष 2008 मे की थी राजाराम की हत्या