कोविड -19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोकहित में नई गाईडलाइन्स जारी

कोविड -19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोकहित में नई गाईडलाइन्स जारी

करौली, 4 जनवरी। वैश्विक महामारी कोविड -19 के संक्रमण को फैलने से रोकने कि दृष्टि से लोकहित में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने नई गाईडलाइन्स के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये ।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गाईडलाइन्स के अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन का माइक्रो लेवल पर उपर्युक्त चिन्हीकरण कर बेबसाईट पर संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय को नोटिफाई किया जावे साथ ही चिन्हित किये गये जोन में रोकथाम के उपायों जैसे होमआइसोलेशन, संक्रमित मामलों कि सूची, पता व मोबाईल नम्बर के साथ संबंधित थानाधिकारी के साथ साझा करने, राजकोविड इन्फो एप डाउनलोड करने, अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने सहित अन्य नियमों कि सख्ती से पालना कराई जावे। इसके साथ ही उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में सोशल डिस्टेनिस्ंग सहित अन्य नियमों की पालना करने के निर्देश भी दिये है।
उन्होने बताया कि हाल ही में शिक्षण संस्थानो कक्षा 9 से 12 को खोलने की अनुमति दे दी गई है एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों को 8 फरवरी से खोलने कि अनुमति प्रदान की गई, इस सबंध में छात्र छात्राओें को संक्रमण से मुक्त करने के लिये नियमों जैसे क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिती सहित अन्य नियमों की सख्ती सेे पालना कराई जावें एवं सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षओ के लिये शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की अनिवार्यतः पालना कराने जाने का उत्तरदायित्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली का होगा। उन्होने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन की स्थिति में उपखंड मजिस्टेªट को ई-मेल के माध्यम से पूर्व में सूचना देने, सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, थर्मल स्केंनिग, हैड वाश सहित अन्य नियमों की सख्ती से पालना की जाये साथ ही आमंत्रित मेहमानो की संख्या 200 से अधिक नही हों। इसी प्रकार अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति, अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति, सोशल डिस्टेंिन्संग सहित अन्य नियमों की पालना की जाये। उन्होने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये नियमों की पालना नही करने वालों पर जुर्माना लगाने, नो मास्क नो सर्विस को दुकानदारों द्वारा अपनाने जैसी बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
उन्होने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली की सख्ती से पालना कराई जावें। इस संबंध में उन्होने बताया कि सिनेमा हॉल्स थियेटर मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 50 प्रतिशत खोले जाने की अनुमति 8 फरवरी से प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्तियों, पुराने रोगो से पीडित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्क व जागरूक रहकर एवं अति आवश्यक कार्य होने की स्थिति में ही घर से बाहर निकले व बाहर जाते समय बचाव के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करने के संबंधित को निर्देश दिये।