Karauli : कर्फ्यू अवधि मे 10 अप्रैल को प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी समस्त दुकानें

Karauli : कर्फ्यू अवधि मे 10 अप्रैल को प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी समस्त

दुकानें

करौली, 9 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधी को 10 अप्रैल मध्य रात्रि तक निर्धारित किया गया है एवं आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए केवल 10 अप्रेल को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है।उन्होंने बताया कि इस छूट अवधि में समस्त प्रकार की दुकाने तय किये गये समय में खुल सकेंगी। उपभोक्ता सामान क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।