Karauli : बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला मजिस्टेªट ने संबंधित अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

Karauli : बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला मजिस्टेªट ने संबंधित अधिकारियों को

दिये आवश्यक दिशा निर्देश

करौली, । जिला मजिस्टेªट अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर बाल विवाह किये जाने की संभावनाएंे रहती है।इस संबंध मे उन्होने बताया कि इस सामाजिक बुराई की रोकथाम हेतु जनसहभागिता प्राप्त कर आवश्यक एवं कठोर कदम उठाया जाना आवश्यक है ताकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सके।
जिला मजिस्टेªट ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद सीईओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक, समस्त उपखंड मजिस्टेªट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीएमएचओं, जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक एवं श्रम कल्याण अधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये है साथ ही नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये है।