पुलिस ने लगाई एफआर,कोर्ट ने लिया प्रसगंज्ञान-गंगापुर सिटी

पुलिस ने लगाई एफआर,कोर्ट ने लिया प्रसगंज्ञान-गंगापुर सिटी

पुलिस थाना सदर के अंतर्गत मौत के एक मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो सुमन मीणा ने निरस्त करते हुए मोतीपुरा गांव में कुएं में मिली मृतक हेमराज की लाश के मामले प्रसंगज्ञान लिया है।
उल्लेखनीय है कि परिवादी ग्राम वाठदेहरी निवासी प्रेम राज की कुएं में मिली लाश अपने भाई हेमराज के मामले में सदर थाना पुलिस में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट करने के बाद पुलिस थाना द्वारा एफआर लगाने के बाद परिवादी प्रेम राज द्वारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे एवं हुकम सिंह गुर्जर द्वारा एक प्रोटेस्ट पेश की थी। इस पा्रेटेस्ट पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो सुमन मीणा ने सुनवाई करते हुए एफआर को नामंजूर करते हुए इस मामले में उन्हें पर प्रसंज्ञान लिया है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर अभियुक्तगण हेमन्त उर्फबी.एन. पुत्र बृजलाल, बिनिता उर्फ बाबूडी पत्नी हेमन्त व समय देवी पत्नी बृज लाल निवासी ग्राम मोतीपुरा, के विरुद्ध अपराध धारा 302
भादस. का प्रसंज्ञान लिया गया है। तथा अभियुक्तगण रामखिलाड़ी पुत्र मूल चंद उर्फ मूल्या व धनराज पुत्र रामखिलाड़ी निवासी ग्राम देहरी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 201 भादस. का प्रसंज्ञान लिया है।उल्लेखनीय है कि परिवादी का बड़ा भाई हेमराज 23 मार्च 2018 को शाम को करीब 4 बजे आवश्यक कार्य से गंगापुर सिटी आया हुआ था। तथा परिवादी का बड़ा भाई हेमराज रिश्तेदारी आदि होने के कारण मोतीपुरा से बृजलाल गुर्जर के यहां चला गया। परिवादी ने रात को वापिस घर पहुंच कर अपने भाई हेमराज  को फोन किया तो उसने बताया कि वह रात को बृजलाल वगै. के पास ंरूक कर सुबह वापिस आयेगा। 24 मार्च 2018 को सुबह बृजलाल के लड़के हेमन्त ने फोन कर बताया कि आप तुरंत गांव मोतीपुरा आ जाओं। हेमराज मर गया है। इस पर वह उसके पिताजी व गांव के 4-5 व्यक्ति गांव मोतीपुरा पहुंचे तो बृजलाल वगै. के घर से करीब 30 कदम की दूरी पर उनके कुंए पर ले गए तथा उनसे कहा कि हेमराज इस कुंए में पड़ा हुआ है। जिससे हेमराज की मृत्यु हो चुकी थी।