एक मुष्त समाधान योजना के तहत दण्डनीय ब्याज में छूट

एक मुष्त समाधान योजना के तहत दण्डनीय ब्याज में छूट
सवाई माधोपुर 5 मार्च। राजस्थान अल्पसंख्यक  विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा एक मुष्त समाधान योजना ओ.टी.एस. योजना के तहत डिफाल्टर ऋणियों को दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि डिफाल्टर ऋणी एक मुष्त समाधान योजना के तहत एक मुष्त सम्पूर्ण राषि जमा करवाकर दण्डनीय ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते है।