Sawai Madhopur : कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना 2020 लागू

Sawai Madhopur : कृषि/अकृषि एक मुश्त समझौता योजना 2020 लागू

सवाई माधोपुर, । बैंक के अवधिपार एनपीए केसो की वसूली कार्य आसान करने के उद्देश्य से सहकारी विभाग राजस्थान जयपुर से किसानों के लिए कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 लागू की है। जिसमें 2018 में अवधिपार हो चुके ऋणी को नियमित करने तथा साख चक्र में पुनः लाने के लिए समझौता योजना 2020 की क्रियान्वयन अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई दी गई है।
सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि योजना में किसानों के अवधिपार ऋणों के अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत साधारण ब्याज जो भी कम है लिया जाएगा। उन्होंने बताया कियोजना के अन्तर्गत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2021 से पूर्व हो चुकी है। ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की दिनांक तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो और साधारण ब्याज दर से ब्याज वसूला जाएगा। इस योजना में उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार ऋण, पोप व अन्य राजकीय प्रायोजित योजनाओं में वितरित ऋणों के प्रथम अवधिपार की तिथि को प्रकरण में बकाया प्लस बकाया राशि का आधा ब्याज वसूल किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक की शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।