महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीटीई के खिलाफ लिया प्रंसज्ञान-गंगापुर सिटी

महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीटीई के खिलाफ लिया प्रंसज्ञान-गंगापुर सिटी

9 मई 2018 को एक महिला जनशताब्दी एक्सप्रेस से गंगापुर सिटी से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पर जाने के दौरान टीटीई से बीमार महिला ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। इस पर टीटीई ने महिला से अभद्र व्यवहार किया व अशलील हरकत व आपत्तिजनक बाते करते हुए बदनियत से महिला का हाथ पकड़ कर धक्का मार दिया। इस पर महिला ने नाम पूछा तो उसने अपना नाम राकेश पिप्पल बताया। उस समय न ही उसने वर्दी पहन रखी थी, ना ही नेम प्लेट लगा रखी थी। तबीयत खराब थी इस कारण उसने मथुरा पहुंच कर इस घटना की रिपोर्ट थाना मथुरा में दर्ज करवाई जिस पर मुकदमा कायम होकर थाना जीआरपी गंगापुर सिटी को भेजा गया। जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने आरोपित के साथ मिलकर व साज करके मुकदमें मेकं एफआर न्यायालय एसीजेएम गंगापुर सिटी मेकं प्रस्तुति कर दी। जिस पर परिवादी को मालूम होने पर उसने विरोध याचिका पेश की। परिवादी के अधिवक्ता अजयसिंह राजावत ने बताया कि परिवादी व उसके पति बलराम व पुत्र सुयश के बयान न्यायालय में दर्ज कराये जिसमें भी परिवादी ने पेश एफआईआर में अंकित कथनों का जिक्र किया व उसके पति व बच्चे द्वारा भी घटना का वर्णन किया गया। इस घटना के बाद भी आरोपित सायन ने 13 मई 2018 को परिवादी जब जनरल टिकटि लेकर भरतपुर से मथुरा के लिए यात्रा केक लिए स्टेशन पर आई तथा ट्रेन त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस में सवार होने के लिए जनरल कॉच की तरफ जा रही थी तो राकेश पिप्पल व टीटीई सलीम खान बैठे थे मों परिवादी महिला ने वहां से जाने लगी तो राकेंश पिप्पल ने अकेली पाकर उसका हाथ पकड़ लिया।व केबिन बंदकरने&ठ्ठड्ढह्यश्च; की कोशिश की तभी परिवादी महिला का पति तलाश&ठ्ठड्ढह्यश्च; करते हुए वहां पहुंचा ओर उसे वहां से स्लीपर की ओर ले जाने लगे तभी आरोपित सायल ने कहा कि अपनी रिपोर्ट वापस लो नहीं तो वह उन्हें कही; का नहीं छोड़ेगा। पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने आरोपित राकेश पिप्पल&ठ्ठड्ढह्यश्च; टीटीई हाल सीटीआई कोटा मंडल के विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंण्ड सहिता के अपराध में प्रसंज्ञान के आदेश जारी किए गए। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत नाराजगी याचिका परिवाद स्वीकार कर थानाधिकारी पुलिस थाना जीआरपी गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत यह अंतिम नकारात्मक प्रतिवेदन अदम झंूठ अस्वीकार किया जाता है। धारा 204 दंण्ड प्रक्रिया  सहिता की पालना होने पर आरोपित राकेश पिप्पल को जमानती वारण्ट तलब किया है।