अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी कानूनी जानकारी खण्डार 

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी कानूनी जानकारी खण्डार
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडार तापस सोनी ने पंचायत समिति सभागार, खंडार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर महिलाओं को बताया की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नही है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरुक करना है। इस प्रकार यह दिवस महिलाओं की आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने व अधिकारों के प्रति जागरूकता बनाने के लिए मनाया जाता है।
इस अवसर पर सोनी ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुई घरेलू हिंसा अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में विस्तारपूर्वक कानूनी जानकारी प्रदान की साथ ही 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध, पोक्सो एक्ट, प्ली बारगेनिंग, सहित जनउपयोगी सेवाएं पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं एवं स्थाई लोक अदालत की जानकारी देते हुए राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता हरीलाल बैरवा, रमेश चंद तेहरिया, नागाराम मीना, रविशंकर अग्रवाल व पैरालीगल वालंटियर दिनेश कुमार बेरवा, अध्यक्ष मानव विकास कल्याण समिति धर्मराज सिंगोर, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रामप्रसाद मीणा व राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाएं भी उपस्थित थी।