होली व शब ए बारात के कार्यक्रम में अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक अधिकतम पचास व्यक्तियों के साथ अनुमति

28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थान पर होली व शब ए बारात के कार्यक्रम
आयोजित करने पर अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक अधिकतम पचास व्यक्तियों के साथ अनुमति
सवाई माधोपुर, 26 मार्च। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए जिले में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनो के लिए 28 एवं 29 मार्च को अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक की समयावधि में आयोजनों की अनुमति दी है, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग लें सकेगे।
जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग जयपुर के निर्देशानुसार चिकित्सकीय परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य, मानव जीवन के संकट निवारण हेतु जारी दिशा निर्देशों की निरंतरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई थी, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक की समयावधि में अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में होली का त्योहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर अनुमत समय के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी तथा भीड इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों यथा फेस मास्क/फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की कडाई से पालना अनिवार्य होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं आयुक्त नगर परिषद को निर्देशित किया है। पुलिस एवं प्रशासन 28 एवं 29 मार्च को अपने अपने क्षेत्र में सतत निगरानी एवं नियंत्रण रखेंगे तथा उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेश की पालना नहीं करना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।