जिले में 19 अप्रेल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाडा , अनुमत गतिविधियों को छोडकर कार्य स्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे

जिले में 19 अप्रेल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाडा , अनुमत गतिविधियों को छोडकर कार्य स्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे
सवाईमाधोपुर, 19 अप्रेल। कोराना संक्रमण रोकथाम के लिये राज्य में 19 अप्रेल सुबह 5 बजे से 3 मई को सुबह 5.00 बजे तक जन अनुशासन पखवाडा लागू है जिसमें अनुमत गतिविधियों को छोडकर सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे ।
जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने आमजन से अपील की है कि अनुशासन में रह कर कर्फ्यू आदेशों की पालना करे ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से बच सकें। कलेक्टर ने बताया कि जन अनुशासन पखवाडा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलबधता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
उन्होने बताया कि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्थानीय निकाय विभाग, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंध इत्यादि, केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे लेकिन संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र दिखायेंगे तथा उनकी उस समय के लिये ड्यूटी लगी होनी चाहिये। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। बस स्टैण्ड, रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट है। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे लोगों को छूट होगी। खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियॉं, फल एवं सब्जियॉं, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक(होल सेल) दुकानें सायं 5 बजे तक खुली रह सकेंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति को छूट रहेगी। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी। वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा हैं, यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें/बिल का सत्यापन दिखाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि जिले में राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी.कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय-पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र तक आवागमन की अनुमति होगी। दवा एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं, बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमति होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/रेस्टोरेंटस द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्दिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत, मनरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम जारी रहेगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) ऑउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं व निजी सुरक्षा सेवाएं भी अनुमत हैं।
उन्होने बताया कि समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिक वर्ग को रोजगार मिलता रहे। उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई होगी। फेस्क मास्क पहनना आवश्यक उपाय है। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा। उक्त आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दोनों आयुक्त नगर परिषद,, समस्त विकास अधिकारी पंचायत समितियां एवं सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा करवाई जाएगी। गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन्स व अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।