दुकानें खोलने को लेकर ADM साहब ने मीटिंग में लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले

गृह विभाग जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2021 की समुचित पालना हेतु आज दिनांक 19 अप्रैल को अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कक्ष में एक मीटिंग का आयोजन किया गया मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी , पुलिस उपाधीक्षक बामनवास व गंगापुर सिटी, उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी,तहसीलदार गंगापुर सिटी, आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगापुर सिटी, बामनवास,वजीरपुर एवं गंगापुर सिटी के समस्त थानाधिकारी उपस्थित रहे मीटिंग में गृह विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश को पढ़ कर सुनाया गया तथा उसकी समुचित पालना के लिए सब को निर्देशित किया गया

सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि थोक फल सब्जी मंडी में कोविड-19 की प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए दुकानों के सामने 6 – 6 फीट की दूरी पर ऑयल पेंट से गोले बनाए जाएंगे । यह भी निर्देशित किया गया कि थोक फल सब्जी मंडी में फुटकर में बिक्री नहीं की जाएगी तथा अनावश्यक लोग फल सब्जी मंडी में नहीं आ सकेंगे कोतवाली के सामने जो फल सब्जी मंडी है उसके बारे में तय किया गया कि जिनकी वहां पर स्थाई दुकानें हैं वह अपनी दुकान के सामने लगे हुए तख्तों को हटाएंगे तथा दुकान के सामने 6-6 फिट की दूरी पर ऑयल पेंट से गोले बनाएंगे स्थाई दुकानों के अलावा शेष लोग ठेले साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन से गली – मोहल्लों में जाकर फल सब्जी की बिक्री करेंगे स्थाई दुकानदार शाम को 5:00 बजे अपनी दुकानें बंद कर देंगे

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जबकि अस्थाई दुकानदार ठेलो से फल व सब्जी की होम डिलीवरी शाम को 7:00 बजे तक कर सकेंगे। मिष्ठान के दुकानदार ऑर्डर पर सामान तैयार करके होम डिलीवरी कर सकेंगे। सभी ई-मित्र शाम को 5:00 बजे तक अपनी दुकान खोल सकेंगे। राशन की दुकान बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी। रेस्टोरेंट रात्रि 8:00 बजे तक भोजन के पैकेट की होम डिलीवरी कर सकेंगे। एलपीजी पैट्रोल पंप ,सीएनजी गैस से संबंधित रिटेल थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी। कृषि उपज मंडी में कृषक अपनी फसल बेचने के लिए ला सकेंगे लेकिन 5:00 बजे संपूर्ण मंडी गृह विभाग के निर्देशानुसार बंद हो जाएगी 45 वर्ष या अधिक उम्र के लोग टीकाकरण के लिए टीकाकरण बूथ पर जा सकेंगे । मंडी सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मंडी में अनावश्यक व्यक्ति व अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं हो जो व्यक्ति या दुकानदार गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.4.2021 का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी व्यक्ति दुकानदार होम डिलीवरी करने वाले लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे ।

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चाय पकोड़े,कचोरी,पतासी इत्यादि की दुकान अनुमति नहीं होगी सार्वजनिक परिवहन चालू रहेगा लोग बसों में सफर कर सकेंगे लेकिन उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करनी होगी। घर-घर सेवाएं देने वाले इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयर करने वाले, प्लंबर इत्यादि लोग अपनी सेवाएं शाम को 5:00 बजे तक दे सकेंगे समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति रहेगी कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर यदि बिना मास्क के जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी सभी व्यापार संघ ने सरकार के आदेश की पालना के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त किया।

रिगार्ड्स
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी