कोविड-19 टीकाकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर – खण्डार

कोविड-19 टीकाकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर
खण्डार 24 मई। कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान, एवं नालसा योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में हरिलाल बैरवा पैनल अधिवक्ता ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के हेल्पलाईन नंबर 8306002136 एवं लैंडलाईन नंबर 07462-294301 पर कोई भी परिवादी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। प्राधिकरण की हेल्पलाईन कोरोना मरीज एवं उनके परिजनों की मदद करने हेतु रात दिन संचालित की जा रही है। आमजन को कोरोना मरीज, उनके परिजन को कोविड-19 जांच, वैक्सीन लगाने, अस्पताल में बैड की उपलब्धता, आॅक्सीजन की कमी एवं अस्पताल से संबंधी अन्य सुविधाएं प्राप्त नही होने पर प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002136 एवं लैंडलाईन नंबर 07462-294301 के माध्यम से मदद लेने हेतु अपील की गई तथा कोविड-19 के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु पोस्टर/पम्पलेट बांटकर आमजन को प्रेरित किया गया गया।
उन्होने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए निरंतर अपना हाथ साबुन आधारित हैड रब से साफ करें, खांसते या छींकते समय टिश्यू या अपनी कोहनी को मोड कर अपना मुंह व नाक ढक ले और इस्तेमाल के बाद टिश्यू को नष्ट कर दे, सर्दी-जुकाम के लक्षणों वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। साथ ही बताया कि जब कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति खांसता, छीकता है या सांस छोडता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदो से यह रोग दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बीमार व्यक्ति से 2 गज दूर रहा जाए।
शिविर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं, आदिवासियों के अधिकारो का संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं, एसिड हमले से पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, तस्करी एवं यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, नशा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं आदि की जानकारी दी गई।