संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान उजागर करना गम्भीर अपराध – सवाई माधोपुर

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान उजागर करना गम्भीर अपराध
सवाई माधोपुर  किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74(1) के अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नाम, पते, फोटो, विद्यालय या अन्य किसी पहचान को मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित करना गैर कानूनी है।
जिला बाल कल्याण समिति ने इस बाबत सभी को आगाह किया है। उल्लेखनीय है कि इस समिति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉं प्राप्त है।