अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पात्र परिवार को मिलेगी पांच लाख की आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पात्र परिवार को मिलेगी
पांच लाख की आर्थिक सहायता
सवाई माधोपुर, 15 जून। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विŸा एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग विŸा एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) द्वारा कोविड महामारी के दौरान इस वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते है। उन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, उन परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए SUPPORT FOR MARGINALIZE INDIVIDUALS FOR LIVEHOODS AND ENTERPRISE (SMILE) योजना प्रारम्भ की गई है।
परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार गर्ग ने बताया कि योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रूपये (4 लाख रूपये ऋण एवं एक लाख रूपये तक अधिकतम अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है।
पात्र व्यक्ति संबंधित सभी दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए) मृत्यु प्रमाण (Due to covid), आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति जनजाति विŸा एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर जिला परिषद परिसर में सम्पर्क कर 30 जून तक कार्यालय समय में आवेदन कर सकते है।