अवैध बजरी खनन और परिवहन रोकने के लिये होंगे अधिक समन्वित प्रयास, जिला टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

अवैध बजरी खनन और परिवहन रोकने के लिये होंगे अधिक समन्वित प्रयास, जिला टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
सवाईमाधोपुर, 9 जुलाई। जिले में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण पर काफी अंकुश लगा है लेकिन अभी इस दिशा में अधिक समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। अवैध बजरी रोकथाम के लिये गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक में टास्क फोर्स ने जब्त बजरी के स्टॉक की नीलामी में आ रही बाधाओं पर चर्चा कर जल्द से जल्द नीलामी करने के निर्देश दिये। जब्त बजरी और वाहनों को जब्ती स्थल से पुलिस थाना या अन्य प्वाइंट पर लाने के लिये जेसीबी, ट्रैक्टर, ड्राइवर का पूल बनाने तथा रेट निर्धारण का भी निर्णय लिया गया।
कलेक्टर ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के 633 प्रकरण दर्ज कर 2 करोड 88 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया गया, 36 एफआईआर दर्ज की गई, 625 वाहन जब्त किये गये। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 3 माह में 127 प्रकरण दर्ज कर 1 करोड 77 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया जो गत साल के 12 महीनों में लगाये गये जुर्माने 2 करोड 88 लाख के मुकाबले माह वार काफी अधिक है। इस अवधि में 96 एफआईआर दर्ज कर 127 वाहन जब्त किये गये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि खान, पुलिस, वन, राजस्व विभाग समन्वय से कार्य करें, बीट कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सूचनाओं को समय पर साझा करें। पुलिस की 38 चैक पोस्टों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज का बेहतर इस्तेमाल वाहन तथा अवैध बजरी जब्ती में किया जाये।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि एसडीएम और खान विभाग प्रत्येक वैध खनन लीज का नियमित निरीक्षण करें, जितने क्षेत्र में जितनी गहराई तक के लिये लीज में खनन की अनुमति दी गई है, उसका उल्लंघन हो रहा है तो लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई करें। खनन में विस्फोटक का गैर मानक इस्तेमाल हो रहा है तो मौके पर ही कार्रवाई करें। कलेक्टर ने बताया कि अब पुलिस विभाग अकेले भी अवैध बजरी खनन, परिवहन की रोकथाम की कार्रवाई कर सकता है। राज्य सरकार ने इस बाबत स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर ने बिना एसटीपी बालू और मिट्टी खनन पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में एसपी राजेश सिंह ने बताया कि जब तक किसी भी अवैध धंधे को आर्थिक रूप से नुकसानदायक नहीं बनाया जायेगा, उसकी पूर्ण रोकथाम संभव नहीं है। जेसीबी, ट्रैक्टर को खनन करते समय ही जब्त करने पर फोकस रखें तथा जब्ती के तत्काल बाद जुर्माने की कार्रवाई शुरू करें। ट्रैक्टर जब्ती पर ही 2 लाख का जुर्माना नियत है। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज को निर्देश दिये कि बिना नम्बर प्लेट वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त करें। जब सभी ट्रैक्टर पर नम्बर प्लेट होगी तो बजरी परिवहन समेत अन्य अवैध कार्य, गतिविधि में लगे ट्रैक्टर, उसके स्वामी, ड्राइवर का भी तत्काल पता चल जायेगा। जिले में पुलिस द्वारा स्थापित सभी 38 नाकों पर लगे सीसीटीवी के साथ ही जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों, सडकों पर लगे सरकारी और निजी कैमरों से भी फुटेज लेकर अवैध बजरी खनन में लगे वाहनों की पडताल की जा रही है। आरएसी के 25 जवान वर्तमान में जिले में कैम्प कर रहे हैं। बजरी खनन रोकथाम में इनका बेहतर रूप से उपयोग करेंगे।
बैठक में सवाईमाधोपुर एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, गंगापुर सिटी एडीएम नवरतन कोली, डीएफओ टाइगर प्रोजेक्ट महेन्द्र शर्मा, डीएफओ सामाजिक वानिकी जयराम पांडे, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, एएमई, जिला परिवहन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।