फसली बीमा के लिए काश्तगार उपलब्ध करावें जमाबंदी – बामनवास

फसली बीमा के लिए काश्तगार उपलब्ध करावें जमाबंदी
बामनवास 21 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति के सभी ऋणी सदस्यों को 24 जुलाई तक अपनी भूमि की नवीन जमाबंदी सहकारी समितियों में देनी होगी।
केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा बामनवास के ऋण पर्यवेक्षक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि समितियों में सदस्यों की पुरानी जमाबंदी में दर्ज खाता संख्या बदल जाने के कारण पोर्टल पर बीमा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सदस्यों को नवीन जमाबंदी समिति में उपलब्ध करानी होगी। जो कृषक सदस्य फसली बीमा नहीं कराना चाहते वे भी 24 जुलाई तक घोषणा पत्र लिखित में संबंधित समिति में दे सकते हैं।
लिवाली सहकारी समिति के व्यवस्थापक सुरेश गौत्तम ने बताया कि इसके लिए सदस्यों को बार बार अवगत कराए जाने के बाद भी जमाबंदी नहीं दी गई। अब 24 जुलाई तक नवीन जमाबंदी सदस्यों द्वारा समिति में उपलब्ध नहीं कराए जाने पर फसली बीमा से वंचित रहने के लिए स्वयं कृषक सदस्य जिम्मेदार होगे।