जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिये बुधवार को जारी होगी अधिसूचना – सवाईमाधोपुर

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिये बुधवार को जारी होगी अधिसूचना
सवाईमाधोपुर, 10 अगस्त। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिये बुधवार, 11 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन दाखिल करने का कार्य शुरू हो जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) राजेन्द्र किशन ने बताया कि बंामनवास और गंगापुर सिटी में प्रथम चरण में 26 अगस्त, बौंली और मलारना डंूगर में द्वितीय चरण, 29 अगस्त तथा सवाईमाधोपुर, खंडार और चौथ का बरवाडा में तृतीय चरण, 1 सितम्बर को मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः साढे 7 बजे से शाम साढे 5 बजे तक रहेगा। सवाईमाधोपुर जिला परिषद की 25 सीट हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति की खंडार में 25, गंगापुर सिटी में 23-23, बौंली, सवाईमाधोपुर तथा चौथ का बरवाडा में 21-21 बामनवास और मलारना डूंगर में 17-17 सीटे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 16 अगस्त 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 15 अगस्त को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुुत नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 17 अगस्त को की जाएगी, जबकि 18 अगस्त अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिला मुख्यालय पर 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे से मतगणना होगी। जिला प्रमुख, प्रधान का चुनाव 6 सितंबर (सोमवार) को जबकि उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर (मंगलवार) को होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गए थे, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 7 लाख 66 हजार 979 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 4 लाख 11 हजार 994 पुरुष तथा 3 लाख 54 हजार 985 महिला हैं। बामनवास में 1 लाख 17 हजार 578 मतदाता हैं। इनमें से 63458 पुरूष और 54120 महिला हैं। गंगापुर सिटी के 160134 वोटर में से 86796 पुरूष और 73338 महिला हैं। बौंली के 98341 वोटर में से 52890 पुरूष और 45451 महिला, मलारना डूंगर के 75829 मतदाताओं में से 40479 पुरूष और 35350 महिला, सवाईमाधोपुर के 104524 मतदाताओं में से 55982 पुरूष और 48542 महिला, खंडार में 114083 मतदाताओं में से 61310 पुरूष और 52773 महिला तथा चौथ का बरवाडा में 96490 मतदाताओं में से 51079 पुरूष व 45411 महिला हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। चुनाव कार्य, मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। अभ्यर्थी को लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए ढेड लाख रुपए एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए 75 हजार रुपए खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 की गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। जिले में कुल 1061 पोलिंग बूथ बनाये गये हैं। इनमें से गंगापुर सिटी में 216, बामनवास में 168, खंडार में 153, सवाईमाधोपुर में 144, बौंली और चौथ का बरवाडा में 138-138और मलारना डूंगर में 104 पोलिंग बूथ हैं।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इन 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं।