ऋण नहीं चुकाने पर भूमि विकास बैंक ने गिरवी रखी 152 बीघा अपने नाम करवाई

ऋण नहीं चुकाने पर भूमि विकास बैंक ने गिरवी रखी
152 बीघा अपने नाम करवाई
सवाई माधोपुर, 28 सितंबर। सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक का बकाया ऋण नहीं चुकाने पर बैंक ने ऋण की एवज में रहनशुदा भूमि को बैंक के पक्ष में क्रय कर लिया है।
बैंक सचिव पूजा चतुर्वेदी ने बताया कि जिन बड़े काश्तकारों ने बैंक का ऋण समय पर नहीं चुकाया, उन पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत कार्रवई की जा रही है। माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णयानुसार इस बैंक के 16 काश्तकारों की 152 बीघा 14 बिसवा भूमि को सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के पक्ष में अन्तरित कर लिया गया है।
बैंक के पक्ष में नामान्तरण खुलने की प्रक्रिया के साथ ही काश्तकारों के भूमि से संबंधित समस्त अधिकार बैंक के पक्ष में हो गये हैं जिसके चलते वे उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का लाभ परिलाभ लेने से वंचित रहेंगे किन्तु यदि काश्तकार बैंक का नियमानुसार बकाया ऋण चुका दे तो भूमि के समस्त अधिकार वापस भी ले सकता है। काश्तकार स्वयं बैंक ऋण का चुका देता है तो बैंक उसकी साख को बरकरार रखते हुए उसे पुनः नवीन ऋण भी स्वीकृत कर सकती है। वर्तमान में बैंक उक्त क्रय की गयी भूमि को तृतीय पक्ष को विक्रय करने के लिए भी स्वतंत्र है।