डीएपी मुनाफाखोरों पर कृषि विभाग की कार्यवाही

डीएपी मुनाफाखोरों पर कृषि विभाग की कार्यवाही
सवाई माधोपुर 18 अक्टूबर। किसानों की शिकायत, डीएपी खाद के वितरण में आदेशों की अवहेलना कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी के समक्ष डीएपी का वितरण नहीं करने, मूल्य से अधिक राशि वसूल करने एवं बिल उपलब्ध नहीं कराने आदि घोर अनियमितता बरतने पर अनुज्ञापन अधिकारी (उर्वरक) एवं उप निदेशक कृषि रामराज मीना ने कड़ी कार्यवाही करते हुए पांच खाद विक्रेताओं के लाइसेंस आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिए हैं। अब निलंबन अवधि में विक्रेता उर्वरक का विक्रय नहीं कर सकेंगे।
उपनिदेशक ने बताया कि मैसर्स सैनी खाद बीज भंडार आदर्श नगर (अ) दौसा रोड़ सवाई माधोपुर, देव खाद बीज भंडार मलारना डूंगर, कृष्णा खाद बीज भंडार शिशोलाव (बौंली), पटेल ट्रेडर्स मलारना चैड़ एवं शुभम खाद बीज भंडार फुलवाड़ा (वजीरपुर) का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। सभी कृषि आदान निरीक्षकों को उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने पर विक्रेता के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है और खाद विक्रेताओं को डीएपी का वितरण कृषि विभाग के कार्मिक की उपस्थिति में ही करने के लिए पाबंद किया गया है।