Sawai Madhopur : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रशिक्षण

राजीवीका की समुह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया
डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रशिक्षण
सवाई माधोपुर, 9 फरवरी। बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम किरतपुरा में दस दिवसिय निःशुल्क डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन सवाई माधोपुर आरसेटी कार्यालय में हुआ।
कार्यक्र्रम के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बडौदा के क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर के क्षेत्रीय प्रमुख वी.के. जैन रहे। इस मौके पर कार्यक्रम समन्वयक लोकेश जांगिड़ के सानिध्य में राजीविका द्वारा बनाये गये समुह की 31 महिलाओ ने डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कम्पोस्ट का कार्य सीखा। प्रशिक्षण कार्य का प्रमुख उदेश्य बेरोजगारों को रोजगार देकर आजीविका चलाना है।
राजीविका के मनोहर लाल ने बताया कि डेयरी फार्मिंग कार्य से समुह की महिलाएं इसको रोजगार का जरिया बनाकर अच्छी आमदनी कमा सकती है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक रूप चन्द मीना ने प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समूह की महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार हेतु ऋण सम्बंधित जानकारी दी।
वयोश्री एवं एडिप योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांजन से आवेदन आमंत्रित
पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी
सवाई माधोपुर, 9 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर द्वारा जिले के वरिष्ठ नागरिकों से राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं दिव्यांजनों से एडिप योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय वयोश्री योजना में एवं दिव्यांगजन एडिप योजना का लाभ लेने के लिये नजदीकी जन सेवा केन्द्र (ई-मित्र) के माध्यम से 28 फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में दिव्यांजन एवं बी.पी.एल परिवार के वृद्धजन जिनको शारीरिक अक्षमता की पूर्ति के लिये उपकरण की आवश्यकता है तथा जिन्हे पिछले तीन साल तक किसी भी प्रकार के उपकरण का लाभ विभाग द्वारा नही मिला है, वे सभी दिव्यांजन एवं वृद्धजन अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (ई-मित्र) पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।
दिव्यांगजनों को पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेज:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि दिव्यांगजन पंजीकरण के लिये ई-मित्र पर अपने साथ विकलांगता प्रमाण पत्र, मासिक आय 15 हजार से ज्यादा नही होने का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड/वोटर आईडी/आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर जाये।
इसी प्रकार वृद्धजन पंजीकरण के लिये ई-मित्र पर अपने साथ व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य), बी.पी.एल. राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड, मासिक आय 15 हजार से ज्यादा नही होने का आय प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जायें।