Sawai Madhopur : राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार कर आमजन को बताया लोक अदालत का महत्व

Sawai Madhopur : जिला प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार कर आमजन को बताया लोक अदालत का महत्व
सवाई माधोपुर, 14 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली ऑनलाईन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आमजन में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु 12 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव श्वेता गुप्ता ने कुण्डेरा बस-स्टेण्ड, गणेशधाम चौकी, शेरपुर-खिलचीपुर चौराहा आदि स्थानों पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव ने विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व बताते हुए जानकारी दी कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जिससे किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं होने से पक्षकारों के मध्य आपसी सामंजस्य बना रहता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण होने से इसकी कोई अपील भी नहंी होती है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक संख्यां में अपने-अपने प्रकरणों का अंतिम निस्तारण करवाकर इसका लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। लोक अदालत अदालत में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्री-लिटीगेशन प्रकरणों को संबंधित न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरणों को प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेरित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने महिला सशक्तिकरण के संबंध में विधिक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि लैंगिक असमानता मुख्य सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाएं पुरूषवादी प्रभुत्व देश में पिछडती जा रही है। पुरूष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्था राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला एवं पुरूष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बडी बाधा के रूप में सामने आ सकती है। ये महिलाओं को जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरूषों के बराबर महत्व मिलें। सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियॉ बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, महिला सशक्तिकरण, नालसा एवं रालसा की योजनाओं के पोस्टर एवं पम्पलेट्स वितरित किये।