Sawai Madhopur : विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को दी विधिक जानकारी

Sawai Madhopur : विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को दी विधिक जानकारी
सवाई माधोपुर, 23 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में बुधवार को पैनल अधिवक्ता हरीलाल बैरवा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाण में भोजन व शिक्षा का अधिकार, पीडित प्रतिकर स्कीम आदि के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
शिविर में पैनल अधिवक्ता ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि भोजन हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। भोजन के बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नही कर सकते है। भोजन से शरीर को उर्जा मिलती है ताकि हम काम कर सकें। शिक्षा के अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली एवं समृद्ध बनता है। यह उतरदायित्व एवं सक्रिय नागरिक बनाने में भी सहायक है।
साथ ही 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए आमजन से राजीनामा करवाने की अपील की गई। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभूलाल बैरवा, आशा वर्मा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, हरिसिंह मीणा व्याख्याता, सुनीता महावर व्याख्याता, रूबीनाज वरिष्ठ शिक्षक आदि सहित अन्य आमजन उपस्थित थे।