बैंक एटीएम के मामले में बैंक देगी पीडि़त को पांच हजार रुपए-गंगापुर सिटी

बैंक एटीएम के मामले में बैंक देगी पीडि़त को पांच हजार रुपए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कैंप गंगापुर सिटी ने दिए आदेश-गंगापुर सिटी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सवाई माधोपुर कैंप गंगापुर सिटी ने बैंक एटीएम के मामले में सुनवाई करते हुए बैंक को पीडि़त के लिए पांच हजार रुपए देने के आदेश दिए है। परिवादी के एडवोकेट छुट्टन लाल बैरवा ने बताया कि इस संबंध में ग्राम अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी निवासी जाहिद खान पुत्र बुनियाद खान ने 8-जुलाई 2019 को उपभोक्ता आयोग के सामने परिवाद पेश किया था। जिसमें उसने बताया कि उसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर सिटी में एक बचत खाता खुलवा रखा था। जिस पर बैंक ने परिवादी को नियमित लेनदेन के लिए एक एटीएम जारी कर रखा था। जिसका सर्विस चार्ज भी परिवादी नियमित बैंक को अदा करता चला रहा था। परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 19.दिसंबर 18 को चार बार 15 -15 हजार रुपए निकाले। जिसमें से पहली बार के रुपए 15 हजार एटीएम ने परिवादी को नहीं दिए। फिर भी बैंक द्वारा परिवादी के खाते में से चारों के निकासी के 60,000 लैप्स कर दिए। जबकि एटीएम ने परिवादी को कुल 45 हज़ार ही दिए जिसकी जानकारी होने पर परिवादी ने शाखा प्रबंधक वह बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बावजूद भी 6 माह तक परिवादी को बैंक द्वारा असल राशि 15 हजार भुगतान नहीं करने पर बैंक को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा दोष का दोषी मानते हुए परिवादी को असल राशि 15 हजार रुपए का भुगतान कराया तथा परिवादी को छह महीने बाद भुगतान किए जाने से हुए मानसिक सन्ताप स्वरूप3,000 रुपए व परिवाद व्यय स्वरूप 20000 रुपए दो माह में अदा करने के आदेश जारी किए गए है।