Sawai Madhopur : विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटित/आरक्षित

Sawai Madhopur : विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटित/आरक्षित
सवाई माधोपुर, 4 मार्च। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 7 के तहत राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत भूमि आवंटित/आरक्षित की है।
कलक्टर ओला ने ग्राम तलावड़ा के खसरा नम्बर 356 रकबा 0.21 है0 किस्म चारागाह भूमि खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत पटवार एवं भू अभिलेख निरीक्षक तलावड़ा के भवन निर्माण के लिये राजस्व विभाग को शर्तो के साथ निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये ग्राम तलावड़ा के खसरा नम्बर 1696 एवं 1553 कुल रकबा 0.21 है0 किस्म सिवायचक लगानी भूमि को चारागाह के लिये आरक्षित की है। इसी प्रकार हबीबपुर के खसरा नम्बर 484 रकबा 0.15 है0, 486 रकबा 0.09 है0 और 487 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि कि किस्म को खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हबीबपुर के खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये हबीबपुर के खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 0.40 है0 किस्म सिवायचक लगानी भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित की गई है।
इसी प्रकार राजकीय आयुर्वेद औषधालय रायपुर के भवन निर्माण हेतु ग्राम रायपुर के खसरा नम्बर 279 कुल रकबा 9.30 है0 किस्म चारागाह भूमि में से रकबा 0.05 है0 भूमि का राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु आयुर्वेद विभाग को निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये ग्राम रायपुर के खसरा नम्बर 3 रकबा 0.05 है0 किस्म सिवायचक लगानी भूमि चारागाह भूमि हेतु आरक्षित की गई है तथा ग्राम चूली के खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.20 है0 सिवायचक (बारानी) भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चूली को सार्वजनिक श्मशान विस्तार हेतु शर्तो आरक्षित की है।