Sawai Madhopur : विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटित/आरक्षित

Sawai Madhopur : विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटित/आरक्षित

सवाई माधोपुर । जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्राम गम्भीरा के खसरा नम्बर 1589 रकबा 2.73 है0 किस्म चारागाह में से 0.50 है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत श्मशान विस्तार के लिये आरक्षित की जाकर उक्त अधिनियम 1021 के तहत ग्राम पंचायत गम्भीरा के अधीन की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये ग्राम भारजा नदी के खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.50 है0 किस्म सिवायचक भूमि को चारागाह के लिये आरक्षित की है तथा ग्राम नायपुर के खसरा नम्बर 972/266 रकबा 1.05 बीघ किस्म गे.मु.बेहड भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नायपुर को सार्वजनिक श्मशान विस्तार के लिये शर्तो एवं निबन्धनों पर आरक्षित की है।
इसी प्रकार संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सवाई माधोपुर की मांग व तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के प्रस्तावानुसार एवं उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा की अनुशंषा पर ग्राम टापुर के खसरा नम्बर 653 कुल रकबा 10.99 है0 किस्म गै0मु0 पहाड सिवायचक भूमि में से रकबा 0.12 है0 भूमि की किस्म खारिज का राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा उप केन्द्र टापुर के भवन निर्माण के लिये पशु पालन विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसी प्रकार ग्राम गम्भीरा के खसरा नम्बर 385 रकबा 1.22 है0 किस्म चारागाह में भूमि में से 0.10 है0 भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन गम्भीरा के निर्माण के लिये राजस्व विभाग को निःशुल् आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिये भारजा नदी के खसरा नम्बर 1982 कुमल रकबा 0.10 है0 सिवायचक लगानी भूमि को चारागाह के लिये आरक्षित की है तथा बहरावण्डा खुर्द के खसरा नम्बर 1109/41 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा किस्म सिवायचक भूमि में से रकबा 0.07 बीघा भूमि पशु चिकित्सा उप केन्द्र बहरावण्डा खुर्द के भवन निर्माण के लिये पशु पालन विभाग को निःशुल्क आवंटित की है।