एक साल का कारावास एवं हर्जाना देने का आदेश-गंगापुर सिटी

चेक अनावरण के मामले में एक जने को एक साल का कारावास एवं हर्जाना देने का आदेश-गंगापुर सिटी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल ने चेक अनावरण के मामले में एक जने को एक साल का कारावास एवं हर्जाना देने के आदेश जारी किए गए।प्रकरण के अनुसार परिवादी संजय कुरील पुत्र गुलाब चंद निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी द्वारा एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन आई एक्ट का मुलजिम बाल कृष्ण उर्फ बालकिशन गुप्ता निवासी मुख्य डाकघर के पीछे गंगापुर सिटी के विरुद्ध इस आशय का दर्ज कराया कि अभियुक्त द्वारा अपनी परचून की दुकान खंडेलवाल किराना स्टोर पुरानी अनाज मंडी के खर्च बावत परिवादी से 23.अप्रेल.2018 को 79500 रुपए नगद उधार लिए। तथा 2.मई 18 तक अदा करने का वचन दिया उक्त राशि की एवज में अभियुक्त द्वारा एक चेक संख्या 066093 का 23. अप्रेल 2018 राशि 79500 का भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगापुर सिटी का परिवादी के हक में जारी कर दिया। तथा उक्त आशय का एक स्टांप कीमती 500 23.अप्रेल2018 भी तहरीर कर दिया।उक्त चेक 14 मई18 को परिवादी द्वारा राशि प्राप्ति के लिए बैंक में लगाया तो बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि होने पर वापस कर दिया जिस पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण दर्ज कर पूर्ण कानूनी कार्रवाई उपरांत 6.फरवरी.21 को अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए अभियुक्त को धारा 138 का दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। तथा प्रति कर राशि 120000 अदा करने के आदेश दिए। प्रति कर राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश दिए।