पांच दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित-गंगापुर सिटी

गंगापुर सिटी का एक मेडिकल स्टोर सहित पांच दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित-गंगापुर सिटी

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर गंगापुर सिटी का एक मेंडिकल स्टोर सहित पांच दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदश्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लीलाराम फार्मास्यूटिकल्स, 64 इन्दिरा कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर का औषधि अनुज्ञापन पत्र 15 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक 10 दिन के लिये, मैसर्स पारस मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर शिवाड़ का 22 फरवरी से 3 मार्च तक 10 दिन के लिये, मैसर्स न्यू भारत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर कुण्डेरा का 22 फरवरी से 26 फरवरी तक 5 दिन के लिये, मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर बहरांवड़ा खुर्द का 22 फरवरी से 26 फरवरी तक 5 दिन के लिये एवं मैसर्स जिन्दल मेडिकल स्टोर उदेई मोड़ गंगापुर सिटी का 17 फरवरी से 26 फरवरी तक 10 दिन के लिये अस्थाई निलम्बित किया है।