Sawai Madhopur : रास्ते से अतिक्रमण एवं चारागाह भूमि से हटवाया अतिक्रमण
ग्राम पंचायत बाडोलास में रास्ते से अतिक्रमण एवं सुमेल की 264 बीघा चारागाह
भूमि से हटवाया अतिक्रमण
सवाई माधोपुर, 11 मई। जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशानुसार जिले की राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत बाडोलास से लगभग एक किलोमीटर तक रास्ते का अतिक्रमण हटाकर खुलासा किया। इसके अलावा ग्राम बाडोलास से रेलवे स्टेशन मखोली की तरफ जाने वाले रास्ते से लगभग 700 मीटर तक का सीमा ज्ञान कर रास्ते को चिन्हित किया गया।
इसी प्रकार बामनवास उपखण्ड के ग्राम सुमेल में गत 15 से 20 वर्षो से राजकीय चारागाह भूमि पर लगभग 150 अतिक्रमियों द्वारा अस्थाई ईंधन, पत्थर डालकर, बाडे बनाकर व फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा था जिसके संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय बामनवास में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर उपखण्ड अधिकारी बामनवास रतनलाल योगी द्वारा मय तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मय तहसीलदार अतिक्रमण का मौका देखा गया इसके पश्चात उप तहसीलदार बरनाला को अतिक्रमयों के खिलाफ लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिस पर उप तहसीलदार बरनाला ने कुल 24 अतिक्रमियों को लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (3) के तहत 3-3 माह की सजा सुनाई तथा मौके से बेदखली के आदेश जारी किये।
माह अप्रैल में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर ग्राम सुमेल के चारागाह रकबा 264 बीघा कुल किता 31 का सीमाज्ञान कराकर अतिक्रमण को चिन्हित किया था। राजस्व टीम व पुलिस बल एवं ग्रामीणों के सहयोग से चारागाह की चिन्हित सीमा व उस पर किये हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की।