जिला स्तरीय अधिकारियों का पोर्टल के संबंध में ओरिएंटेषन प्रषिक्षण आयोजित

जिला स्तरीय अधिकारियों का पोर्टल के संबंध में ओरिएंटेषन प्रषिक्षण आयोजित
सवाई माधोपुर 18 फरवरी। संपर्क पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकारी अधिनियम 2012 के तहत दर्ज प्रकरणों का समय पर एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। इस संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों का ओरिएंटेषन प्रषिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डाॅ सूरज सिंह नेगी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस चैहान की उपस्थिति में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग की ओर से हुआ।
प्रषिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डाॅ नेगी ने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं अन्य प्लेटफार्म पर दर्ज परिवेदनाओं को समय पर निस्तारण किया जाए। निस्तारण के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाए। निस्तारण में परिवादियों की संतुष्टि दर एवं युक्तियुक्त जवाब भी संलग्न हो। इस मौके पर एडीएम ने कहा कि अधिकारी दर्ज प्रकरणों को समय पर देखें, संबंधित अधिकारियों को निर्देष दे। समय पर निस्तारण होने से दर्ज प्रकरण उपर के लेवल पर एस्केलेट नहीं होंगे।
प्रषिक्षण कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेषक लक्ष्मीकांत तंवर, लोकेष कुमार ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण, उनके समय अवधि पार होने तक निस्तारित नहीं होने पर उपरी लेवल पर एस्केलेट होने, निस्तारण करते समय पर दस्तावेज किस प्रकार अपलोड करे तथा अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने सवाल जवाब करते हुए प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
प्रषिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर पैंडेन्सी, डिस्पोजल आदि के बारे में जानने की प्रक्रिया एवं राजस्थान संपर्क मोबाइल एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद ने अधिकारियों कहा कि अधिकारी गुणवत्ता के साथ संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को समय पर निस्तारण करें तथा योजनाओं से आमजन को लाभंावित करें। प्रषिक्षण ओरिएंटेषन कार्यक्रम में सीएमएचओ, एसई पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद आयुक्त, संयुक्त निदेषक पषुपालन, जेवीवीएनएल के अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।