सेवा नियमों में संशोधन के बाद सातवें वेतन आयोग के परिलाभ दिये जायेंगे -उच्च शिक्षा राज्य मंत्री

सेवा नियमों में संशोधन के बाद सातवें वेतन आयोग के परिलाभ दिये जायेंगे -उच्च शिक्षा राज्य मंत्री

सेवा नियमों में संशोधन के बाद सातवें वेतन आयोग के परिलाभ दिये जायेंगे
-उच्च शिक्षा राज्य मंत्री
जयपुर, 13 फरवरी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संशोधन के बाद संबंधित कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के परिलाभ दिये जायेंगे।
इससे पहले विधायक श्रीमती साफिया जुबेर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री की ओर से श्री भाटी ने बताया कि विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर शैक्षणिक कार्मिक कार्यरत है। इन शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले कार्मिकों हेतु एआईसीटीई, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक एक मार्च 2019 के अनुसार सातवें वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
  श्री भाटी ने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले महिला पॉलिटेक्निक के शिक्षकों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(7)एफडीरूल्स 2008 पीटी.॥ दिनांक 31 जुलाई 2020 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) नियम 2017 द्वारा सातवें वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन्हें एआईसीटीई, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक  एक मार्च 2019 के अनुसार वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि वतर्मान में सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधन उपरान्त इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकेगा।

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