राजस्थान में RERA रजिस्ट्रेशन के बिना फ्लैट-भूखंड बिक्री पर रोक, 2017 से अब तक का रिकॉर्ड तलब

राजस्थान में RERA रजिस्ट्रेशन के बिना फ्लैट-भूखंड बिक्री पर रोक, 2017 से अब तक का रिकॉर्ड तलब

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने प्रदेश के शहरों में बिना रजिस्ट्रेशन के आवासीय और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिनमें आम लोग बिना रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदकर फंस रहे थे। अब रेरा ने इस पर सख्ती दिखाते हुए विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से एक बड़ा कदम उठाने को कहा है।

📄 2017 से अब तक के सभी प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड मांगा

रेरा ने इन सभी संस्थाओं से साल 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग और आवासीय योजनाओं का संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया है।

  • जिम्मेदारी तय: इस कदम से विकास प्राधिकरणों और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

  • नियम विरुद्ध काम: बताया जा रहा है कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें बिल्डर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, लेकिन प्राधिकरणों और निकायों ने उनका नक्शा पास कर दिया। नियमों के अनुसार, ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स में फ्लैट या भूखंड बेचना नियमों के खिलाफ है।

🚫 बिना रेरा नंबर और नक्शा जानकारी के लालच

शहर में जगह-जगह प्रॉपर्टी बेचने के लिए बांटे जा रहे पम्फलेट्स में बुकिंग पर लक्की ड्रा, गिफ्ट और इनाम जैसे आकर्षक लालच दिए जा रहे हैं।

  • इन पम्फलेट्स में न तो RERA रजिस्ट्रेशन नंबर छपा होता है और न ही स्वीकृत नक्शे की कोई जानकारी दी जाती है, जिससे खरीदारों को गुमराह किया जाता है।

 

🔍 प्रॉपर्टी की जानकारी ऐसे पता करें

आम खरीदार ठगी से बचने के लिए रेरा की वेबसाइट पर आसानी से प्रॉपर्टी की जानकारी पता कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर सर्च: RERA की वेबसाइट पर सर्च का विकल्प उपलब्ध है।

  2. सर्च विकल्प: प्रोजेक्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या प्रमोटर के नाम से प्रोजेक्ट सर्च किया जा सकता है।

  3. उपलब्ध जानकारी: सर्च करने पर संबंधित प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसका नक्शा, निर्माण के हर चरण की जानकारी, प्रोजेक्ट पूर्ण होने की अवधि, और कारपेट एरिया की जानकारी भी पता की जा सकती है।

  4. पुष्टि: इससे यह आसानी से पता किया जा सकता है कि जिस आवासीय या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वह रजिस्टर्ड है या नहीं


 

🚨 प्रमोटरों पर भी सख्ती बरकरार

रेरा ने प्रमोटरों पर अपनी सख्ती भी जारी रखी है:

  • यदि कोई प्रमोटर लगातार तीन तिमाही तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देगा, तो सिस्टम स्वतः ही नॉन-कंप्लायंस (नियमों की पालना नहीं) की प्रक्रिया शुरू करेगा।

  • ऐसे प्रोजेक्ट को लेप्स (समाप्त) भी घोषित किया जा सकता है।

 

📝 यहां करें शिकायत

आम जनता किसी भी तरह की शिकायत के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकती है:

  • कार्यालय: उद्योग भवन परिसर कार्यालय

  • फोन: 0141-2851900

  • ई-मेल: complaint.rera@rajasthan.gov.in


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