जयपुर, 15 जुलाई 2025: भजनलाल सरकार ने जनहित में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को तीन महत्वपूर्ण नई पॉलिसियों को मंजूरी दे दी है। इनमें टाउनशिप नीति, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) पॉलिसी शामिल हैं। इन नीतियों से प्रदेश के शहरी विकास, ऊर्जा आपूर्ति और स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
टाउनशिप नीति: आवासीय योजनाओं में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
नई टाउनशिप नीति में आमजन के हितों का खास ध्यान रखा गया है, वहीं डवलपर्स की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अब छोटी-बड़ी सभी आवासीय योजनाओं में निवासियों को एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।
नीति के मुख्य बिंदु:
सामुदायिक सुविधाएं: समूह आवास, लैटेड, प्लॉटेड, मिक्स लैंड यूज योजनाओं में सब सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनाने अनिवार्य होंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: सौर और पवन ऊर्जा प्लांट को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में पहुंच मार्ग दर्ज होने व न्यूनतम चौड़ाई की बाध्यता हटा दी गई है।
श्रमिकों के लिए आवास: औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भू-खंड आरक्षित होंगे।
EWS और LIG आवंटन: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आरक्षित भू-खंडों का आवंटन अधिकार डवलपर्स से लेकर स्थानीय निकायों को दे दिया गया है।
छोटी टाउनशिप में सुविधाएँ: 2 हेक्टेयर से कम की छोटी टाउनशिप में भी अब भू-खंडधारियों को पार्क, खेल मैदान की सुविधा मिलेगी। यूटिलिटी और फैसिलिटी के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा छोड़ना होगा (8% अस्पताल, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, खेल मैदान और 7% बिजली उप केंद्र, पेयजल योजना, ठोस कचरा प्रबंधन इकाई, सार्वजनिक शौचालय के लिए)।
डवलपर्स की जवाबदेही: डवलपर्स को आवासीय योजना की 5 साल तक मेंटेनेंस करनी होगी। इसके लिए योजना के कुल भू-खंडों का 2.5 फीसदी हिस्सा गिरवी रखा जाएगा, ताकि सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत तंत्र का मेंटेनेंस सुनिश्चित हो सके।
खेल मैदान की अनिवार्यता: दो हेक्टेयर से बड़ी आवासीय योजना में न्यूनतम 3 प्रतिशत भूमि खेल मैदान के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होगा। यह हिस्सा पार्क के अतिरिक्त होगा।
बफर जोन: नदी, झील, तालाब, नहर, बरसाती नाला सहित अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए न्यूनतम बफर जोन होगा।
प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या 100% तक बढ़ेगी
राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या को 100 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही, वर्ष 2025-26 में प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में 2 साल की छूट दी जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का नया पद सृजित किया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब ICAR के स्थान पर UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त B.Ed को भी मान्य किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में 11200 करोड़ का निवेश: 3 जॉइंट वेंचर को मंजूरी
राज्य सरकार और तीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद तीन अलग-अलग जॉइंट वेंचर कंपनियों के गठन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस कदम से प्रदेश में 11200 करोड़ रुपये का भारी निवेश आएगा, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी: घर-घर पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस
नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश होगा। इसके माध्यम से घर-घर पाइप लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) और CNG (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क का छोटे शहरों में भी विस्तार हो सकेगा। यह नीति डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाएगी।
मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) पॉलिसी: राजस्थान बनेगा स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र
मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी से राजस्थान एक प्रमुख मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। आयुर्वेद, योग, यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत MVT सेल की स्थापना होगी, और MVT पोर्टल व मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा। टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और ऐप-आधारित डायग्नोस्टिक्स जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
यह निर्णय भजनलाल सरकार की प्रदेश के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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