जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में दो बड़े निर्णय लिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पहले से अधिक समय मिलेगा। इसके साथ ही मूल्यांकन सेवा नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1966 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
समय सीमा में बढ़ोतरी: पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 180 दिन (6 माह) कर दिया गया है।
किसे मिलेगा लाभ: इस बदलाव से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो शोक या अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय पर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाते थे।
प्राथमिकता: नियमों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति पर पहला हक मृतक की पत्नी का होता है। यदि पत्नी असमर्थ है या इनकार करती है, तो वह अपने बेटे या बेटी के नाम की सिफारिश कर सकती है।
कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी कर राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम में भी संशोधन किया है। अब मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के मामलों के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है:
अध्यक्ष: कार्मिक विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव (अथवा उनके प्रतिनिधि)।
सदस्य: आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव और मूल्यांकन निदेशक को इस समिति में सदस्य बनाया गया है। यह समिति पदोन्नति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।
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