कोटा। कैरिज एंड वैगन (C&W) सहित रेलवे के अन्य विभागों के सरप्लस (अधिशेष) कर्मचारियों को गार्ड (ट्रेन मैनेजर) बनाने के मामले में सोमवार को जयपुर कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) की डबल बेंच में सुनवाई हुई।
इस दौरान गार्डों के वकील ने रेलवे के इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वकील ने तर्क दिया कि 4200 ग्रेड पे के सरप्लस कर्मचारियों को गार्ड बनाने से वर्तमान गार्डों को आर्थिक नुकसान होगा। वकील की दलीलों को सुनने के बाद, कैट के न्यायाधीश ने रेलवे को इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है।
यह मामला रेलवे के भीतर कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदोन्नति से संबंधित नीतियों पर सवाल खड़े करता है, और इस पर कैट का अंतिम निर्णय रेलवे कर्मचारियों के करियर और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
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