राजस्थान में करीब साढ़े तीन साल पहले वायरल हुए अश्लील वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। इस मामले में आरोपी डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी की बहाली के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर अब खंडपीठ ने रोक लगा दी है।
जुलाई 2021 में राजस्थान पुलिस के डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी और एक महिला कांस्टेबल का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी मौजूद था और वीडियो में उसके साथ भी आपत्तिजनक हरकतें हो रही थीं। इस घटना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दोनों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी को बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन अब खंडपीठ ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह आदेश जारी किया।
राज्य के महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने तर्क दिया कि सिंगल बेंच का फैसला विरोधाभासी था क्योंकि एक ओर सैनी को सेवा में बहाल करने के आदेश दिए गए, वहीं दूसरी ओर सरकार को जांच जारी रखने की छूट दी गई। ऐसे में राज्य सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का पूरा हक है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का पूरा अधिकार है।
इस मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में क्या नया मोड़ आता है।
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