लालसोट सड़क हादसे में पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.70 करोड़ रुपये का मुआवजा

लालसोट सड़क हादसे में पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.70 करोड़ रुपये का मुआवजा

लालसोट, राजस्थान: लगभग साढ़े तीन साल पहले लालसोट के भैरुवास प्याऊ गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिवारों को आखिरकार न्याय मिला है। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण लालसोट ने वाहन बीमा कंपनी को 1.70 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

हादसे का विवरण:

14 जुलाई, 2021 को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत मनीष मीणा अपने रिश्तेदारों राकेश और प्रभुलाल के साथ कार से अपने गांव जा रहे थे। एनएच 11बी पर भैरुवास प्याऊ गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

न्यायालय का फैसला:

अधिवक्ता बाबूलाल हाडा ने बताया कि मृतकों के परिवारों ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दायर की थी। न्यायाधीश रीतू चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतक सब इंस्पेक्टर मनीष के परिवार को 1.44 करोड़ रुपये, राकेश के परिवार को 11.14 लाख रुपये और प्रभुलाल के परिवार को 14.90 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर ब्याज सहित मुआवजा राशि जमा कराने का आदेश दिया है।

पीड़ित परिवारों को राहत:

इस फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ हद तक राहत मिलेगी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यह फैसला सड़क सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को न्याय मिले।

 

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