गंगापुर सिटी: अवैध शराब विरोध पर घर में हमला; 8 आरोपी BNS के तहत नामजद |

गंगापुर सिटी: अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला; 8 नामजद आरोपियों पर BNS के तहत केस दर्ज

 

सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल रोड क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अवैध शराब की बिक्री और उपद्रव का विरोध करने पर आठ लोगों ने एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की।

इस संबंध में पीड़ित अब्दुल वाहिद (कोली पाड़ा, हॉस्पिटल रोड) ने 9 नवंबर 2025 को गंगापुर सिटी पुलिस थाने में अजीज उर्फ अज्जो सहित आठ लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है।

🏠 घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप

शिकायतकर्ता अब्दुल वाहिद ने बताया कि उनके पड़ोसी अजीज उर्फ अज्जो पुत्र बुन्दू खॉं अपने मकान से अवैध रूप से शराब बेचता है। 8 नवंबर 2025 को शाम करीब 7 बजे, कुछ लोग अजीज के यहां से शराब खरीदकर लाए और वाहिद के मकान के बाहर पीकर गंदी गालियाँ देने लगे।

  • विरोध पर हमला: जब प्रार्थी की पत्नी जरीना ने बाहर आकर उन्हें गाली-गलौज से मना किया, तो आरोपी अजीज उर्फ अज्जो ने उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की और अपने परिवारजनों से डंडे लाने को कहा।

  • हमलावर घर में घुसे: इसके बाद, अजीज उर्फ अज्जो, असलम, इमरान उर्फ रंगाली, भोला, साइना, करिश्मा, चाँद और उस्मानी—ये सभी लोग एक राय होकर हाथों में लाठी-डंडे और खाली कांच की बोतलें लेकर प्रार्थी के मकान का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए।

  • गंभीर चोटें: आरोपियों ने प्रार्थी की पत्नी, बच्चों, बेटी और बहू के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान, अजीज उर्फ अज्जो ने धारदार हथियार से कपिल (परिजन) के पैर में चोट मारी

  • महिला के साथ बदतमीजी: प्रार्थी ने आरोप लगाया कि असलम ने उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, दुपट्टा खींच लिया और चोटी पकड़कर दो चांटे मारे, जिससे वह बेअदव हो गईं।

  • तोड़फोड़: जब प्रार्थी, उनका भतीजा जहीद अली और बेटा मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग गए। भागते समय इमरान और भोला ने प्रार्थी की मोटर साइकिल (नंबर 3113) और घर का बिजली का मीटर तोड़ दिया।

🚨 पुलिस ने मामला किया दर्ज

प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना गंगापुर सिटी ने धारा 189(2), 115(2), 126(2), 74, 333, और 324(2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने प्रार्थी के परिवारजनों का डाक्टरी मुआयना कराने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

  • जाँच अधिकारी: प्रकरण की जाँच सहायक उप-निरीक्षक श्री रामराज योगी के जिम्मे सौंपी गई है।


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