सवाई माधोपुर। जिले के बीमित किसानों के लिए अच्छी खबर है! गत वर्ष खरीफ 2024 में अधिक वर्षा के कारण फसल खराबे से प्रभावित हुए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 22 करोड़ 85 लाख रुपये का मुआवजा शीघ्र ही उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने बताया कि बाजरा, तिल और उड़द की फसलों में हुए नुकसान के आकलन के लिए कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा सर्वे कार्य और शत-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग (CCE App) संपादित किए गए थे, जिसके आधार पर यह मुआवजा राशि जारी की जा रही है। उन्होंने सभी किसानों से अपनी फसलों का बीमा करवाने का आग्रह भी किया।
कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) श्याम बिहारी मथुरिया ने बताया कि खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा नामांकन का कार्य 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक जारी है।
फसली ऋण (केसीसी) लेने वाले किसानों/ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा स्वतः ही किया जाता है।
गैर-ऋणी किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), नजदीकी बैंक शाखा, CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
गैर-ऋणी कृषकों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। इसके साथ ही उन्हें आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र (जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार - स्वयं अथवा बंटाई पर - का उल्लेख हो) और बैंक खाते की पासबुक की प्रति जमा करवानी होगी।
जिले में फसल बीमा हेतु कार्यरत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जिला प्रबंधक अनिल कुमार जोगी ने बताया कि गैर-ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। कोई भी किसान भाई फसल बीमा से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए फसल बीमा के जिला कार्यालय में या उनके मोबाइल नंबर 9782288199 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह मुआवजा राशि किसानों को खराब मौसम से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी और उन्हें आगामी बुवाई के लिए प्रोत्साहित करेगी।
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.