Rail News। रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत रेल कर्मचारियों को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में एक करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। यह कदम रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौते पर मंगलवार को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णवी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
यह नया बीमा लाभ सीजीईजीआईएस (Central Government Employees Group Insurance Scheme) के तहत आने वाले समूह ए, बी और सी के रेल कर्मचारियों के लिए है। अभी तक इन कर्मचारियों को क्रमशः 1.20 लाख, 60 हजार और 30 हजार रुपये का कवरेज मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता एसबीआई में है।
समझौते के प्रमुख लाभ:
एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: रुपे डेबिट कार्ड पर 1.60 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) और 1 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कवर।
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: 1 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी कुल विकलांगता) कवर और 80 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी आंशिक विकलांगता) कवर।
प्राकृतिक मृत्यु बीमा: एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले सभी रेलवे कर्मचारी बिना किसी प्रीमियम का भुगतान किए या चिकित्सा जांच के 10 लाख रुपये के प्राकृतिक मृत्यु बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे।
यह समझौता रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
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