कोटा। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के दायरे में आने वाले रेल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी अब 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी' (Retirement Gratuity) और 'मृत्यु ग्रेच्युटी' (Death Gratuity) का लाभ प्रदान किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने अपने जारी आदेश में यह साफ किया है कि यूपीएस के तहत आने वाले रेलवे कर्मचारी भी उन्हीं नियमों और शर्तों पर इन ग्रेच्युटी लाभों को प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2012/एफ(ई)III/1(1)/4 दिनांक 5 सितंबर 2016 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
यह निर्णय उन रेलकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे सेवानिवृत्ति के बाद या मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी, ठीक वैसे ही जैसे एनपीएस के कर्मचारियों को मिलती है। यह फैसला रेल कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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